
New Year Celebration: बैतूल। न्यू ईयर सेलीब्रेशन को लेकर एक सप्ताह से तैयारियां चल रही है। होटल-रेस्टारेंट, ढाबे सजाएं जा रहे है। न्यू ईयर के वेलकम के लिए हमेशा ही 31 दिसंबर की रात में जाम छलकते है, लेकिन इस बार न्यू ईयर पर (New Year Celebration) शराब पार्टी के लिए लाईसेंस अनिवार्य कर दिया है। जिन होटल-ढाबा संचालकों के पास शराब पार्टी के लिए लाईसेंस नही पाया गया और वहां यदि शराब पार्टी होते पाई गई तो आयोजक सहित पीने वालों पर कार्रवाई होगी। हालांकि बैतूल में फिलहाल ज्यादा सख्ती नजर नहीं आ रही। अब तक आबकारी विभाग ने न्यू ईयर शराब पार्टी के लिए तीन लाईसेंस जारी किए है।
इन तीन लाईसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों के अलावा कहीं और शराब पार्टी होगी तो यह अवैध मानी जाएगी। 31 दिसंबर की रात होने वाली अधिकतर पार्टियों में शराब भी परोसी जाती है। परंतु इस बार नई साल को होने वाली पार्टियों और इवेंट के लिए आबकारी विभाग ने नई शराब नीति बनाई है। इस बार आबकारी विभाग ने नई साल के जश्न में शराब पिलाने का लाइसेंस जारी करने का नया फॉर्मेट तैयार किया गया है। इसके तहत न्यू ईयर की होने वाली पार्टियों एवं इवेंट में परोसी जाने वाली शराब के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य किया है।
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जिले में सिर्फ तीन प्रतिष्ठानों में छलक सकते है जाम (New Year Celebration)
आबकारी विभाग द्वारा तीन प्रतिष्ठानों को शराब पार्टी के लिए लाईसेंस जारी किए है। इनमें बोरी धपाड़ा स्थित जहानुमा पैलेस, बैतूल बाजार रोड स्थित लेवल-3 होटल एवं चक्कर रोड स्थित राजपूत फार्महाऊस ने शराब पार्टी के लिए लाईसेंस लिया है। उक्त स्थानों के अलावा कहीं और बिना लाईसेंस जाम छलकते पाए गए तो आबकारी विभाग द्वारा कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा सूचनाएं एवं शिकायतें मिलने पर भी नियमानुसार कार्रवाई का दावा किया जा रहा है। आबकारी विभाग न्यू ईयर पार्टी को लेकर अलर्ट है।
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घर में शराब पार्टी पर भी अनिवार्य नैनो लायसेंस
आबकारी विभाग के द्वारा न्यू ईयर पर होने वाली पार्टियों, इवेंट के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य किया है। ऐसे में जिन होटल में न्यू ईयर की पार्टी या होने वाले इवेंट में शराब परोसने की योजना आयोजकों द्वारा बनाई गई है। इसके लिए उन्हें एक दिवसीय लाइसेंस लेना अनिवार्य किया है। आबकारी विभाग की नई नीति के अनुसार एक दिन शराब परोसने के लाइसेंस के लिए आयोजकों को पांच हजार से दस हजार रुपए का शुल्क चुकाना होगा। इसके अलावा घर में भी यदि पार्टी में शराब परोसी जानी है तो घर के मालिक को आबकारी विभाग से एक दिवसीय नैनो लाइसेंस लेना होगा। इस नई नीति की तहत घर मालिक को न्यू ईयर पर एक दिवसीय शराब पार्टी करने के लिए पांच सौ रुपए की लाइसेंस की फीस भरनी होगी।
इनका कहना…
नई आबकारी नीति के तहत न्यू ईयर पर शराब पार्टी के लिए लाईसेंस अनिवार्य किया गया है। जिले में अब तक तीन लाईसेंस न्यू ईयर पार्टी के लिए जारी किए गए है।
अशोक कुमार माहोरे, एडीओ, बैतूल