: भारतीय रेलवे में आज भी अधिकांश लोग जनरल टिकट पर सफर करते हैं। कई बार स्थिति यह होती है कि जनरल डिब्बों में बिल्कुल जगह नहीं होती और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यदि आपको जनरल डिब्बे में जगह नहीं मिले तो क्या आप स्लीपर कोच में यात्रा कर सकते हैं। रेलवे के नियम के अनुसार हम आपको इस बारे में जानकारी दे रहे हैं।
जनरल डिब्बे में सीट न मिले तो क्या करें?
कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि जनरल डिब्बे में भीड़ खचाखच भरी होती है और चाह कर भी उस में चढ़ नहीं पाते। ऐसी स्थिति में ट्रेन छोड़ देना बेहतर होता है या रिस्क लेकर रिजर्व डब्बे में चढ़ना। ऐसे सवाल आपके मन में भी आते होंगे ये गया जवाब आप के भ्रम को दूर कर देगा और आप आरामदायक यात्रा कर सकेंगे।
जान लें रेलवे का यह काम का नियम (Indian Railway Rules)
रेलवे एक्ट 1989 के अनुसार यदि आपकी यात्रा 199 किमी या उससे कम दूरी की है तो आपके जनरल डिब्बे के टिकट की वैलिडिटी 3 घंटे की होगी। जबकि इससे अधिक दूरी होने पर वैलिडिटी बढ़कर 24 घंटे की हो जाती है। ट्रेन आने पर यदि उसके जनरल कोच में पैर रखने की भी स्थान नहीं दिख रही है तो आपको नियम के मुताबिक अगली ट्रेन का इन्तजार करना होगा।
स्लीपर कोच में कर सकते हैं सफर
अगर आपकी यात्रा 199 किमी से कम की है और अगले 3 घंटे तक उस रूट पर जाने वाली कोई ट्रेन नहीं आनी है तो आप उसी रेल के स्लीपर क्लास में यात्रा करने के अधिकारी हैं। हालांकि आपको उस डिब्बे (Indian Railway General Coach Ticket Rules) में सीट नहीं मिल सकती है। उस ट्रेन में TTE के आने पर आपको यह बताना होगा कि आप किस वजह से उस स्लीपर क्लास कोच में आए हैं।
टीटीई आपको दे सकता है सीट (Indian Railway Rules)
इस दौरान यदि स्लीपर क्लास में कोई सीट खाली होती है तो TTE आपसे दोनों श्रेणियों के टिकट का अंतर लेकर स्लीपर क्लास का टिकट दे देगा, जिसके बाद आप मजे से सोते हुए यात्रा कर सकेंगे। यदि स्लीपर कोच में कोई सीट खाली नहीं होती है तो टीटीई आपको अगले स्टेशन तक यात्रा करने की अनुमति दे सकता है। इसके बाद भी यदि आप स्लीपर क्लास से बाहर नहीं जाते हैं तो वह आप पर ढाई सौ रुपये का जुर्माना लगा सकता है।
आपका सामान नहीं हो सकता जब्त
अगर आपके जुर्माने के पैसे नहीं हैं तो वह आपको एक चालान बनाकर देगा, जिसे आपको न्यायालय में जमा करना होगा। यहां बड़ी बात ये है कि टीटीई या दूसरे पुलिसकर्मी आपको किसी भी हाल में स्लीपर क्लास (Indian Railway General Coach Ticket Rules)से निकाल नहीं सकते और न ही आपका सामान बरामद कर सकते हैं। वे सिर्फ आप पर जुर्माना लगा सकते हैं। जिसे चुकाकर आप स्लीपर क्लास में बिना सीट के बने रह सकते हैं।