
Free Plot Scheme In MP: बैतूल। प्रदेश के गरीबों के पास रहने के लिए अपनी जमीन और अपनी छत हो इसी मंशा से प्रदेश सरकार ने हाल ही में आवासीय भू अधिकार योजना (Free Plot Scheme In MP) प्रारंभ की है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकमगढ़ से की है, हालांकि योजना को लेकर पिछले छह महीने से राजस्व विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों द्वारा तैयारी की जा रही थी। बैतूल जिले में भी योजना के तहत दसों विकासखंडों से 5 जनवरी तक 7 हजार 372 नागरिकों ने ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन किया है। इन आवेदनों की जांच के बाद आरआई एवं पटवारी द्वारा 7 हजार 35 आवेदनों को प्रारुप ख में शामिल किया है।
अंतिम निराकरण के लिए भेजे गए 4422 आवेदन
जिले में अब तक कुल 7 हजार 372 आवेदन प्रारुप क में प्राप्त हो चुके है इन आवेदनों में से आरआई एवं पटवारी द्वारा प्रारुप ख के लिए 7 हजार 35 आवेदनों को शामिल किया गया है। इन आवेदनों में 6 हजार 957 आवेदन ऐसे है जिनका आरसीएमएस प्रकरण दर्ज है। 6 हजार 842 आवेदन का इश्तहार जारी किया गया है। 5 हजार 170 आवेदन ग्राम सभा स्तर पर भेजे जा चुके है। ग्रामसभा के अभिमत के बाद 638 आवेदन को अंतिम सूची में शामिल किया गया है वहीं अंतिम निराकरण स्तर पर 4 हजार 422 आवेदन पहुंच चुके है। तमाम विधिवत प्रक्रियाओं के बाद अब 5 जनवरी 2023 तक 625 पट्टे वितरण के लिए तैयार है।

आमला-घोड़ाडोंगरी में सर्वाधिक आवेदन, बैतूल नगर से 71
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अब तक कुल प्राप्त आवेदनों में सर्वाधिक 1312 आवेदन आमला क्षेत्र के है, वहीं दूसरे नंबर पर घोड़ाडोंगरी विकासखंड से 1075 आवेदन प्राप्त हुए, इसी तहर भैंसदेही-844, बैतूल-787, आठनेर-703, मुलताई-631, प्रभातपट्टन-591, भीमपुर-505, शाहपुर-435, चिचोली-418 आवेदन प्राप्त हुए है। बैतूल नगर से 71 आवेदन प्राप्त हुए है। उक्त 7 हजार 372 आवेदनों में आमला में 92, घोड़ाडोंगरी-141, भैंसदेही-40, बैतूल-46, आठनेर-36, मुलताई-45, प्रभातपट्टन-115, भीमपुर-12, शाहपुर-52 तथा चिचोली विकासखंड में 46 पट्टे बनकर वितरण के लिए तैयार किए जा चुके है।
जाने क्या है मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना
योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक परिवार को न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण जीवनयापन करने का अधिकार सुनिश्चित करना है। योजना के तहत आबादी भूमि में पात्र परिवार के पति और पत्नि दोनों के संयुक्त नाम से भूखंड का मालिकाना हक प्रदाय किया जाएगा। बिना प्रीमियम भुगतान को निशुल्क भूखंड आबंटित किया जाएगा, आबंटित भू-खंड का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर होगा, आवश्यकता होने पर कलेक्टर मप्र भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के अधीन आबादी घोषित कर सकते है।
इस योजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिलेगा जिन आवेदकों के परिवार के पास स्वतंत्र रुप से रहने के लिए आवास नहीं है, आवेदक के परिवार के पास पांच एकड़ से अधिक भूमि है, आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से राशन पात्र करने के लिए पात्रता पर्ची धारित नहीं करता है, आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है, आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में है। आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भूखंड चाहता है, दिनांक 1 जनवरी 2021 को प्रचलित मतदाता सूची में दर्ज नहीं है
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