
Betul Murder Update: सारनी।(कालीदास चौरासे) बहुचर्चित मिलन ढाबा हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। इस हत्याकांड में मृतक की पत्नी सीमा और उसके प्रेमी हेमंत की भूमिका है। टीआई रत्नाकर हिंग्वे ने बताया नवंबर माह से सीमा और हेमंत के बीच प्रेम संबंध थे। जिसकी जानकारी शैलेश को लगते ही विवाद होने लगा था। इस बीच सीमा और हेमंत ने साजिश रचकर शैलेश को नशा मुक्ति केंद्र इटारसी भेज दिया। जबकि इस विषय में शैलेश के परिवार से सीमा और हेमंत ने किसी भी तरह की कोई सलाह नहीं ली। शैलेश की बेटी की जिद के बाद शैलेश को नशा मुक्ति केंद्र से वापस मिलन ढाबा लाया गया। शैलेश, सीमा और हेमंत की साजिश को समझ चुका था। इसके बाद से शैलेश लगातार दोनों पर नजर बनाए रखा था। कुछ दिन पूर्व शैलेश ने हेमंत और सीमा को संदिग्ध अवस्था में रात 2 बजे देख लिया। इसके बाद जब विवाद हुआ तो सीमा पति शैलेश को छोड़कर बैतूल चली गई। यहां से इटारसी गई और मोबाइल पर ही हेमंत को शैलेश को जान से खत्म कर देना का कहती रही। हेमंत ने इनकार किया तो सीमा ने कहा अगर तू नहीं मारेगा तो मैं किसी और से मरवा दूंगी। सीमा की बात पर प्रेमी हेमंत ने शैलेश को पहले हथौड़े से सिर पर मारा, फिर उसके बाद ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया।

शादी करने की थी तैयारी
शैलेश से सीमा का इतना ज्यादा विवाद होने लगा था कि प्रेमी हेमंत के साथ सीमा ने विवाह करने की योजना बना ली थी। सीमा और हेमंत के बीच प्रेम का भूत इतना ज्यादा सवार था कि सीमा ने शैलेश से तक कह दिया कि मैं तुम्हें छोड़ सकती हूं पर हेमंत को नहीं। सीमा के प्यार में हेमंत भी इतना पागल हो गया था कि हेमंत ने अपनी मां से तक शादी करने की बात कर ली थी।दोनों के बीच विवाह में शैलेश बाधा बन रहा था। इसी से परेशान होकर सीमा ने हेमंत को शैलेश को रास्ते से हटाने के लिए हत्या करने का दबाव बनाया।

साक्ष्य छुपाने ज्वलनशील पदार्थ से जलाया
शैलेश की हत्या की साजिश चार-पांच दिनों से रची जा रही थी। जिसमें कई बार नाकामी भी लगी। लेकिन 1 फरवरी को जैसे ही मृतक की पुत्री स्कूल गई। वैसे ही आरोपी हेमंत ने ढाबे के पिछले हिस्से से एंट्री कर शैलेश के कमरे में पहुचाया और शैलेश के सिर पर हथौड़े से वार किया। फिर साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाकर भाग निकला। आरोपी हेमंत अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है।
इनका कहना –
पत्नी और प्रेमी ने मिलकर पति की हत्या की है। यह जुर्म मृतक शैलेश की पत्नी सीमा ने कबूल कर लिया है। दोनों के विरुद्ध धारा 302, 201, 120 बी 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर सीमा साकरे को न्यायालय में पेश किया है।
रत्नाकर हिंग्वे, टीआई, सारनी